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Friday, October 14, 2022

कोविड 19 से अनाथ बच्चों को दो सप्ताह के भीतर मुआवजा दे राजस्थान सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Rajasthan News: उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार को कोविड 19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को दो सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने अनुग्रह राशि का भुगतान करने के आवेदन खारिज करने के संबंध में राजस्थान सरकार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दो सप्ताह के भीतर विवरण देने का भी आदेश दिया.

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